कोरोनावायरस के कारण बिहार में लगा संपूर्ण लॉकडाउन 16 अगस्त को समाप्त हो गया। 17 अगस्त से बिहार सरकार के निर्देश पर पूरे राज्य में अनलॉक 03 लागू किया जाएगा। इस दौरान बिहार के सभी जिलों में पूर्व की तरह सभी दुकानें खुली रहेंगी। जिसमें आवश्यक सेवा समेत होटल, रेस्टोरेंट, स्टेशनरी आदि की दुकानें भी खुलेंगी। सुबह 10:00 से शाम 6:00 बजे तक दुकान खोलने के समय को बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर सकती है। हालांकि कोरोना संक्रमण तेजी से ना फैले इसके लिए सरकार ने पहले की तरह कई चीजों पर पाबंदियां लगा रखी है। पहले की तरह अब भी मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पाबंदी रहेगी। लेकिन लोग वहां से पैकिंग करा सकेंगे। हालांकि सरकार के निर्देशानुसार वैसे जिले जहाँ कोरोना को लेकर स्थिति अच्छी नहीं है वहां के जिलाधिकारी लॉक डाउन के नियम का सख्ती से पालन करा सकेंगे। ऐसी छूट डीएम को दी गयी है।
राज्य में इन पर अब भी रहेगी पाबंदी
◆ सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान बन्द रहेंगे।
◆ सभी धार्मिक स्थलों में प्रवेश प्रतिबन्ध रहेगा।
◆ सिनेमा हॉल पर भी पूर्णतः प्रतिबन्ध जारी रहेगा।
◆ बस समेत कई वाहनों के परिचालन पर भी पाबंदी होगी।
◆ नाइट कर्फ्यू अब भी जारी रहेगा।
आपको बता दें कि सरकार ने जिलाधिकारियों को हालात के हिसाब से इन सभी स्थलों पर प्रतिबंध को और सख्त करने की बात कही है। आवश्कयता अनुसार डीएम वाहनों के परिचालन पर नियम सख्त या सामान्य कर सकती है। जहाँ तक मुज़फ़्फ़रपुर जिले की बात है तो सरकार के ये नियम यहाँ भी लागू होंगे। तबतक जबतक जिलाधिकारी कोई अन्य निर्देश जारी न कर दें।